अधिकृत निजी अस्पतालों को कोविड के उपचार में दी शिथिलता

जयपुर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणा राजोरिया ने बताया कि वर्तमान में जिला कलेक्टर की ओर से कोविड-19 के उपचार के लिए अधिकृत अस्पतालों में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सम्बद्ध अस्पताल भी सम्मिलित है लेकिन कुछ अस्पताल योजना की गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक पात्रता नहीं रखने के कारण कोविड-19 के उपचार के लिए निर्धारित विशेषज्ञता अनुम​त नहीं होने से पात्र परिवारों को निःशुल्क कोविड उपचार प्रदान नहीं कर पा रहे थे जबकि इन अस्पतालों की ओर से अन्य मरीजों को कोविड 19 का इलाज दिया जा रहा है।

 


राजोरियों ने बताया कि ऎसे सभी निजी अस्पताल जिन्हें जिला कलेक्टर की ओर से कोविड के उपचार के लिए अधिकृत किया जाता है,उन्हें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कोविड-19 के उपचार के लिए अनुमत किया गया है। उन्होंने बताया कि यह शिथिलन जिला कलेक्टर की ओर से कोविड के उपचार के लिए अधिकृत किए जाने की अवधि तक ही मान्य होगा तथा अस्पताल की ओर से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र लाभार्थी को उपचार के लिए मना नहीं किया जाएगा।